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लघु सचिवालय

उपायुक्त करनाल का कार्यालय जिला प्रशासन को चलाता है, कानून और व्यवस्था का रखरखाव करता है और जनता की शिकायतों का निवारण करता है और सरकार के सभी नीतिगत निर्णयों को लागू करता है।

जिला मुख्यालय करनाल में है। जिला को चार उप-मण्डल, 5 तहसील और 3 उप- तहसील में विभाजित किया गया है। इसमें 435 गांव हैं कुल आबादी 12,74,843 है गेहूं और चावल यहा की मुख्य फसलें हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ और प्रदूषण मुक्त है। जिला करनाल जीटी रोड़ पर स्थित है। जिले के कुछ क्षेत्र तहसील इंद्री और तहसील घरौण्ड़ा का कुछ क्षेत्र यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हैं।

उपायुक्त कार्यालय में 14 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा का प्रभारी सहायक रैंक का अधिकारी होता है। प्रत्येक शाखा की कार्यप्रणाली के बारे में एक नागरिक घोषणा पत्र का प्रकाशन किया गया है जिसमे जमा करने वाली सरकारी फीस की विस्तृत जानकारी, कार्य की पूर्णता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्य के लिये तय की गई समय सीमा की जानकारी दी गई है। प्रशासनिक कार्यो के नियम और निर्देश जिला कार्यालय मैनुअल में निहित है जो सुपरिंटेंडेंट / सहायक अधीक्षक द्वारा मेनटेन किए जाते है और यह हमेशा जनता के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, इसके अलावा इस निर्देश को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और यह प्रत्येक शाखा द्वारा मेनटेन रखे जाते हैं और आसानी से आम जनता के लिए उपलब्ध है। यह अधिनियम/नियम उपायुक्त न्यायलय, लघु सचिवालय के अलावा प्रत्येक अधिकारी/शाखा में भी उपलब्ध है। एक जिला पुस्तकालय भी करनाल में खोला गया है जहां सामान्य जनता के लिए ऐसे अधिनियम/नियम उपलब्ध हैं।

अन्य सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां आम जनता की मांग पर तत्काल उपलब्ध कराई जाती हैं। जन-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन के प्राप्ति और निपटान के लिए एक अलग रजिस्टर रखा गया है। सूचना अधिनियम के प्रावधान के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान की जाती है। निम्नलिखित अधिकारियों को जिला जन-सूचना अधिकारी और सहायक जन-सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

आयुक्त कार्यालय की शाखाएं

क्र.स. कार्यालय का नाम पदाधिकारी का नाम सहायक पदाधिकारी का नाम
1. उपायुक्त करनाल नगराधीश करनाल अधीक्षक
2. उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) करनाल उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) करनाल तहसीलदार करनाल, घरौण्ड़ा, नीलोखेड़ी
3. उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) असंध उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) असंध तहसीलदार असध
4. उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) इन्द्री उपमण्ड़ल अधिकारी (ना0) इन्द्री तहसीलदार इन्द्री
5. जिला राजस्व अधिकारी करनाल जिला राजस्व अधिकारी करनाल सहायक अधीक्षक राजस्व
6. जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, करनाल जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी, करनाल उप-अधीक्षक

सरकार के निर्देश के अनुसार, उपायुक्त कार्यालय के लिए अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को पहली/दूसरी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

  1. उपायुक्त करनाल-प्रथम अपील अधिकारी
  2. आयुक्त रोहतक मण्डल रोहतक- द्वितीय अपील अधिकारी

अधिनियम के प्रचार करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं।

  1. नागरिक चार्टर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है।
  2. फीस का महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदर्शित किया गया है।
  3. सार्वजनिक सूचना अधिकारी / सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो नियम के अनुसार काम करते हैं।
  4. प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है।
  5. आवेदन प्राप्त करने और उचित निपटान के लिए पंजीकरण बनाए रखा गया है।
  6.  जनता के लिये नियम / अधिनियम सुलभ बनाये गये है।
  7. अधिकारियों / अधिकारियों की निर्देशिका को बनाए रखा गया है
  8. यह जानकारी करनाल जिले की वेबसाइट पर डाल दी गई है। वेबसाइट का पता: http:www.karnal.gov.in

करनाल के कार्यालय के कामकाज के बारे में जनता के लिये जानकारी के लिए नीचे दी गई है।

प्रतिष्ठान शाखा

यह शाखा उपायु्क्त कार्यालय के कर्मचारियों की तैनाती, ट्रांसफर, सर्विस रिकॉर्ड, वेतन और अन्य भत्ते के रखरखाव से संबंधित है। यह शाखा हरियाणा राज्य के लिए लागू सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। यह नियम  सार्वजनिक उपयोग के लिए शाखा  में और बाजार में उपलब्ध हैं । इस शाखा का अधिकारी नगराधीश करनाल है।

शिकायत और पूछताछ शाखा (सी एंड ई)

यह शाखा मुख्य रूप से जनता की शिकायतों के निवारण से संबंधित है। शिकायत के निवारण के लिए कोई भी इस शाखा को शिकायत कर सकता है। इस शाखा द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है और आवेदकों को सूचित किया जाता है। हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में पंचायत भवन करनाल में  महीने में एक बार मिलते हुए जिला शिकायत समिति के समक्ष गंभीर शिकायतें डाली जाती हैं। माननीय उपायुक्त इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। इस समिति के आधिकारिक सदस्य और गैर सरकारी सदस्य भी हैं, इसकी सूची डीसी कार्यालय की शिकायत शाखा में उपलब्ध है। यह शाखा नगराधीश करनाल  के आधीन है।

फुटकर शाखा

यह शाखा मुख्य रूप से सिनेमाघरों के लिए लाइसेंस प्रदान करने, सार्वजनिक शो आयोजित करने, सार्वजनिक मीटिंग, सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक प्रेस की स्थापना, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति और कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित अन्य मामले के लिए अनुमति देने से संबंधित है। हरियाणा सिनेमाज विनियमन अधिनियम, केबल टीवी विनियमन अधिनियम, प्रेस अधिनियम आदि जनता  के लिए एम.ए. शाखा में उपलब्ध हैं। यह शाखा नगराधीश करनाल के अधीन है।

नाज़र शाखा

यह शाखा कार्यालयों के सभी प्रकार के वेतन और आकस्मिक बिल का भुगतान करती है। यह पंजाब फाइनैंशियल नियमों और कूचरि कम्पाउंड फंड नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है, जो जनता के  लिए नज़रत शाखा में उपलब्ध हैं। यह शाखा ऩगराधीश, करनाल के आधीन काम करती है।

स्थानीय फंड शाखा

इस शाखा को जिले में नगर परिषद और नगरपालिका समितियों के कामकाज की निगरानी के कार्य को सौपा गया है। नगर परिषद और नगर समितियों का बजट उपायुक्त / आयुक्त रोहतक डिवीजन, रोहतक द्वारा पारित किया गया है। उपायुक्त ने विभिन्न धाराओं में नगर समितियों के कामकाज पर नियंत्रण का प्रयोग किया है, उदाहरण के लिए 245,246,247,248 सेक्शन 99 नगरपालिका खाता कोड के हरियाणा नगरपालिका। यह काम हरियाणा नगर अधिनियम / नियमों के प्रावधान द्वारा शासित है। यह पुस्तके जनता के अवलोकन के लिए स्थानीय निधि शाखा में उपलब्ध है। यह शाखा सिटी मजिस्ट्रेट, करनाल के आधीन है।

नकल शाखा

आधिकारिक रिकॉर्ड में निहित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नकल शाखा द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर जनता को  जारी की जाती हैं। यह शाखा प्रतिलिपि एजेंसी मैनुअल द्वारा संचालित होती है जो लघु सचिवालय के नकल शाखा में उपलब्ध है। तत्काल मांग पर 24 घंटे के भीतर आपूर्ति की जाती है। यह शाखा नगराधीश करनाल के आधीन है।

विकास शाखा

यह शाखा सरकार से प्राप्त एैच्छिक अनुदान के काम से संबंधित है। बी.डी.पी.ओ. द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की निगरानी करना भी इस शाखा का कार्य है। यह शाखा डीडीपीओ करनाल के नियंत्रण में है।

बाढ राहत शाखा

यह शाखा बाढ़ संरक्षण कार्य से संबंधित है बाढ़ से निपटने के लिये  किश्ती और अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बाढ़ के दिनों में जनता की सहायता के लिए प्रशिक्षित अधिकारी भी उपलब्ध हैं। यह शाखा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त गरीबों की सहायता के मामलों से भी संबंधित है।

एच.आर.ए शाखा

यह शाखा उप-रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के काम पर नियंत्रण करती है। इस शाखा द्वारा विलेख लेखकों और डाक टिकटों के लाइसेंस देने से  सम्बन्धित है। यह न्यायिक टिकट / अदालती फीस के रिफंड मामले भी करता है। इस शाखा के अधिकारी डी.आर.ओ. करनाल है।

लाई-माई शाखा

यह शाखा कम आय के तहत घर के निर्माण और समूह आवास योजना के तहत मध्यम आय के लिए ऋण अनुदान से संबंधित है। पिछले कुछ वर्षों से कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में यह शाखा पहले ही उन्नत ऋण की वसूली में लगी हुई है। इस शाखा  के अधिकारी डीआरओ करनाल है।

विकास शाखा

यह शाखा हरियाणा अधिनियम 1 9 72 अधिनियम और नियमों के तहत अधिशेष भूमि के आवंटन के साथ सौदा करती है। यह शाखा उपमणड्ल अधिकारी (ना0) करनाल के नियंत्रण में है।

पेशी शाखा

यह शाखा उपायुक्त करनाल के मूल और अपीलीय न्यायालय के मामलों के निपटान से संबंधित है। इस अदालत ने एसी प्रथम श्रेणी के आदेश के खिलाफ अपील की है।

सामान्य रिकॉर्ड कक्ष के लिए

यह शाखा जिले के पूरे राजस्व रिकॉर्ड को संग्रहीत करता है जो कि जनता के लिए निर्धारित शुल्क देने पर जनता के लिये उपलब्ध है। यह शाखा डीआरओ करनाल के आधीन है।  उपायुक्त न्यायलय द्वारा ही नम्बरदारो/ सरब्राह नम्बरदार को नियुक्त किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण भी पेशी द्वारा किया जाता है।