मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और हरियाणा जन्म और मृत्यु पंजीकरण निर्णयों के अनुसार हरियाणा राज्य में जन्म या मृत्यु पंजीकरण किया जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा में दो प्रक्रियाएं हैं:
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- देरी से मृत्यु का पंजीकरण करवाना
मृत्यु प्रमाणपत्र
इस प्रक्रिया में, नागरिक सीधे अपने नगर पालिका / पंचायत कार्यालय को डॉक्टर प्रमाण पत्र और पंचानमा प्रदान कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त अधिकारियों जैसे पुलिस, राजस्व अधिकारी, आदि द्वारा की गई औपचारिकताओं के बाद। और यह केवल सेवा एक वर्ष के अन्दर पंजीकरण के लिए मान्य है।
देरी से मृत्यु का पंजीकरण
इस प्रक्रिया में, नागरिक निकटतम मौजूदा मे ई-सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और सीधे सरकारी कार्यालयों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक वर्ष के बाद भी मृत्यु दर्ज करने के लिए लागू किया जा सकता है।
लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- भौतिक दस्तावेज़
- ग्राम पंचायत / नगरपालिका प्रशासन द्वारा जारी गैर उपलब्धता
- राशन कार्ड प्रतिलिपि
- स्वयं घोषित पत्र
स्थान : नगरनिगम करनाल | शहर : करनाल | पिन कोड : 132001