पेंशन
हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा सम्मान भत्ता, विधवा और डिस्टिट्यूट महिला पेंशन, अक्षमता पेंशन और राजीव गांधी बिमा पारिवार इत्यादि योजनाये शुरू की है।
बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्कीम
यह राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को जो कि हरियाणा के निवासी है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, के अनुसार इस योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले को बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है।
भत्ता की दर:रूपये 1,800 प्रति माह (01-11-2017 के अनुसार)
पात्रता मापदंड:
वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता के अनुदान के लिए पात्र है यदि,
- वह व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है।
- व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी है और हरियाणा में निवास करता हो उसकी और उसकी पति/पत्नी की आय सभी स्रोतों से मिलाकर 2,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
विधवा पेंशन योजना
यह राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत 18 वर्ष या इससे अधिक की बेहसहारा या छोड़ी हुई महिलाओ और विधवा महिलाओं को योजना के नियम में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
भत्ता की दर : रुपये 1,800 प्रति माह (01-11-2017 के अनुसार)
पात्रता मापदंड :
महिला जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है वह इस योजना के तहत पेंशन के अनुदान के लिए पात्र हैं, अगर वह हरियाणा राज्य की निवासी है और आवेदन के समय हरियाणा राज्य में पिछले एक वर्ष से रहती हो और उसकी सभी स्रोतों से आय रुपये 2,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये तथा नीचे दी गयी तीन शर्तो में से कोई एक को पूरा करती हो:
- विवाहित महिलाओं के मामले में पति; या
- अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता
पर जाएँ: http://edisha.gov.in/eForms/Status.aspx
स्थान : ई-दिशा सेंटर, करनाल | शहर : करनाल | पिन कोड : 132001